Registration Made Mandatory

प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, विभाग ने जारी किए निर्देश

pp

Registration Made Mandatory

जिला प्रशासन ने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) योजना के तहत संचालित सभी निजी प्ले-वे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत राज्य में चल रहे सभी निजी प्ले-वे स्कूलों और 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग से पंजीकरण करवाना होगा।

इस संबंध में जिला प्रोग्राम अधिकारी गुलबहार सिंह तूर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी संबंधित संस्थानों का पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मानक आधारित प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने जिले में संचालित सभी निजी प्ले-वे स्कूलों और संबंधित संस्थाओं के संचालकों से बिना किसी देरी के अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करवाना आवश्यक है और इससे संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

गुलबहार सिंह तूर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिक जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए संचालक जिला प्रोग्राम अधिकारी कार्यालय, गांधी वनिता आश्रम के निकट, सरस्वती विहार में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने सभी संस्थानों से समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया।